Monday, May 13th, 2024

भोज विश्वविद्यालय में हुई 72 नियम विरुद्ध नियुक्तियों को लेकर प्राथमिकी दर्ज

भोपाल
भोज विश्वविद्यालय में हुई 72 नियम विरुद्ध नियुक्तियों को लेकर ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि वर्ष 2003, 2013 व 2014 में की नियुक्यिों में तत्कालीन विवि प्रशासन ने बिना रोस्टर के और बिना विज्ञापन व साक्षात्कार के मनमर्जी से नियुक्ति की गई है। बताया जाता है शिकायत मिलने पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने अतिरिक्त संचालक के माध्यम से जांच बैठाई है।

बताया जाता है विवि में नियम विरुद्ध रखे गए कर्मचारी सातवें वेतनमान को लेकर आंदोलनरत हैं। इनमें वह कर्मचारी हैं, जिन्हें चतुर्थ श्रेणी को तृतीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी को द्वितीय श्रेणी बनाया गया है। जबकि पूर्व प्रशासन ने रोस्टर तक निरस्त कर दिए गए हैं। इन कर्मचारियों को आॅडिट विभाग से नियम विरुद्ध वेतन भुगतान की तैयारियां चल रही हैं। बताया जाता है कि ईओडब्ल्यू को की गई शिकायत में कहा गया है कि एक अर्ध कुशल कर्मचारी को द्वितीय श्रेणी लाइब्रेरियन बनाया है। एक फोटोग्राफर को बोर्ड ने स्केल कम पास किया है और आर्डर अधिक वेतनमान का जारी किया गया है। एक महिला कर्मचारी का पद 2013 में जो बनाया गया है, तो उसका नियमितीकरण भी कर दिया गया। इस सब को लेकर आडिट ने गंभीर आपत्तियां ली हैं। बताया जाता है कि इस अवैध भुगतान को जब लेखा शाखा ने  रोकने का प्रयास किया तो कर्मचारी  शिकायतें करने लगे। फर्जीवाड़े की आर्थिक घोटाले की ईओडब्ल्यू से शिकायत की गई है।

इनका कहना है
जिन नियुक्तियों का मामला चल रहा है, वह मेरे कार्यकाल के पूर्व की हैं। बताया जाता है उन नियुक्तियों में रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है, यदि कोई नोटिस आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-जयंत सोनवलकर, कुलपति, भोज मुक्त विश्वविद्यालय

संबंधित ख़बरें

आपकी राय

13 + 7 =

पाठको की राय